खनन पट्टे में करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप, छह साल बाद लक्सर कोतवाली में मुकदमा दर्ज

फर्जी दस्तावेजों से जीएसटी बदलकर अवैध खनन कराने का आरोप, धोखाधड़ी, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी की धाराओं में केस दर्ज


हरिद्वार/लक्सर(कमल शर्मा)लक्सर कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर खनन पट्टे में कथित धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेजों के जरिए अवैध खनन कराने के आरोप में देहरादून निवासी संदीप चौधरी एवं एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 504 (गाली-गलौज) और 506 (जान से मारने की धमकी) के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
शिकायतकर्ता अमित भारद्वाज निवासी ग्राम भिक्कमपुर, लक्सर ने आरोप लगाया है कि उनकी फर्म तत्सत हरेराम इंटरप्राइजेज के नाम स्वीकृत खनन पट्टे में वर्ष 2019 के दौरान फर्जी घोषणा पत्र और कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से उनकी फर्म का जीएसटी नंबर बदलकर दूसरी कंपनी का जीएसटी नंबर दर्ज करा दिया गया। इसके बाद उनकी जानकारी और अनुमति के बिना उनकी भूमि से अवैध खनन किया गया।
एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता का जून 2019 में गंभीर सड़क हादसा हो गया था, जिसके कारण वे लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहे। इसी दौरान कथित रूप से फर्जीवाड़ा कर अवैध खनन किया गया। शिकायतकर्ता का कहना है कि वर्ष 2024 में उपजिलाधिकारी लक्सर द्वारा रॉयल्टी वसूली की आरसी जारी होने पर उन्हें पूरे मामले की जानकारी मिली।
अमित भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि इस कथित धोखाधड़ी से उन्हें करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। जब उन्होंने आरोपियों से संपर्क कर जवाब मांगा तो उन्हें गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी के विरुद्ध पहले से भी विभिन्न राज्यों में धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज हैं।
शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्होंने पहले 26 अक्टूबर 2024 को लक्सर कोतवाली तथा बाद में 5 दिसंबर 2024 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार को भी शिकायत भेजी थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय में धारा 175(3) बीएनएसएस के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय के आदेश के बाद लक्सर कोतवाली में एफआईआर संख्या 615/2026 दर्ज की गई।
पुलिस ने मामले की जांच उपनिरीक्षक यशवीर सिंह नेगी को सौंपी है। जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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