‘‘माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम ’’ , उत्तराखण्ड माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण-पोषण एवं कल्याण नियमावली के विषयों पर एक कार्यशाला का आयोजन

हरिद्वार। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार ए0डी0आर0 भवन रोशनाबाद के सभागार में ‘‘माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम ’’ , उत्तराखण्ड माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण-पोषण एवं कल्याण नियमावली के विषयों पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।
सोमवार को आयोजित कार्याशाला में जिले से वरिष्ठ नागरिकों से सन्बन्धित अनेक संगठन, समिति व एन0जी0ओ0 के वरिष्ठ नागरिक उपस्थित हुए। कार्यशाला में अधिवक्ता अनुज कुमार शर्मा ने ‘‘माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007’’ के बारे में विस्तार से बताया। डिप्टी एल0ए0डी0सी0 रमन कुमार सैनी ने उत्तराखण्ड माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण-पोषण एवं कल्याण सरकार नियमावली 2011 के बारे में जानकारी प्रदान की गयी।
कार्यशाला में प्राधिकरण की सचिव सिमरनजीत कौर ने वरिष्ठ नागरिकों को ‘ ‘माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007’’ पर व भरण -पोषण प्राप्त करने के अन्य विधिक प्रावधानों तथा वरिष्ठ नागरिक व नालसा की स्कीम वरिष्ठ नागरिक विधिक सेवा योजना 2016 के बारे में बताया। कार्यशाला में उपस्थित लगभग 40 वरिष्ठ नागरिकों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रदान कराया गया। इस अवसर पर वह समाजसेवी जगदीश लाल पाहवा, भारत विकास परिषद के क्षेत्रीय पदाधिकारी बृज प्रकाश गुप्ता तथा एके श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे।

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