दिनांक 06.05.26 को न्यायालय उपजिला अधिकारी रूड़की में शिकायतकर्ता शराफत खान पुत्र स्व0 लियाकत रूडकी जिला हरिद्वार द्वारा अन्तर्गत धारा 22 वरिष्ट नागरिक सुरक्षा अधिनियम के अर्न्तगत शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि उनकी पुत्रबधु जिला सहारनपुर हाल निवासी रूडकी जिला हरिद्वार द्वारा प्रार्थी की सम्पति एकमात्र आवासीय मकान को कब्जाने एवं घरेलू सामान को खर्द-बुर्द करने तथा हाथापाई एवं शारीरिक मानसिक कू्ररता तथा प्रार्थीगण की वृद्धावस्था बीमार व आय के अभाव के कारण कष्ट में है उनके पास रहने व जीवन यापन का कोई साधान नहीं है सम्बन्ध में शिकायत दर्ज की गयी तथा निम्न निवेदन किया गया- 1-प्रार्थी को प्रार्थीगण की सम्पत्ति/मकान से बेदखल करने के सभी प्रयासों पर रोक लगायी जाये। 2-विपक्षीगण के जबरन अवैध कब्जे को शीघ्र-अतिशीघ्र हटवाया जाये। 3-प्रार्थीगण को उचित कानुनी/पुलिस सहायता दिलायी जाये। 4-भविश्य में बेदखाली, प्रताडना, धमकी व जान की सुरक्षा प्रार्थीगण को दिलवाना सुनिश्चित किया जाये। 5- यह कि विपक्षीगण को निर्दे दिये जायें कि प्रार्थीगण को पोषण अदा किया जायें। आज दिनांक 07.05.2026 को जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय कोतवाली पुलिस उपस्थित थीं। वरिष्ठ नागरिक को मिला त्वरित न्याय अपने घर से बहार निकाल दिया था आज घरवालों की सहमती से घर वापसी करायी गई उपरोक्त को अवगत कराया गया कि भविष्य में सुरक्षा रख-रखाव का भी पूर्णरूपेण ध्यान रखा जाये।
शिकायतकर्ता मोबाइल – 9917006970
जॉइंट मजिस्ट्रेट की तत्परता से वरिष्ठ नागरिक को मिला न्याय, घर वापसी कराकर दिलाई सुरक्षा की गारंटी



