कमल शर्मा
लखनऊः योगी सरकार (Yogi Government) की ओर से दीपावली से पहले सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) को सैलरी देने का फैसला किया गया है. इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं. दीपावली के अवकाश (Diwali Holiday 2024) की भी जानकारी सामने आई है. दीपावली का अवकाश किस दिन पड़ेगा यह सरकारी शासनादेश में स्पष्ट हो चुका है.
दरअसल, सोमवार को अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की ओर से प्रदेश के सभी डीएम और कोषागारों को आदेश जारी कर कहा गया था कि कर्मचारियों का वेतन दीपावली से पहले जारी कर दिया जाए. उनके इस शासनादेश में दीपावली के अवकाश को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की गई थी.
सरकार की ओर से इस शासनादेश में सरकारी अवकाश का उल्लेख किया गया है l
क्या 31 को है दीपावली की छुट्टीःशासन की ओर से जारी इस शासनादेश में दीपावली का अवकाश 31 अक्टूबर 2024 घोषित किया गया है. वहीं, गोवर्धन पूजा के लिए दो नवंबर का अवकाश घोषित है. इसके अलावा भाईदूज और चित्रगुप्त जयंती के लिए 3 नवंबर की तिथि घोषित की गई है.
क्या 1 नवंबर को कोई अवकाश नहीं: शासन की ओर से जारी इस शासनदेश में फिलहाल 1 नवंबर को कोई भी अवकाश घोषित नहीं किया गया है. इस शासनादेश में सिर्फ 3 दिन की ही सरकारी छुट्टी घोषित की गई है. ऐसे में एक नवंबर यानी शुक्रवार का दिन सरकारी कार्यदिवस माना जाएगा. हालांकि इसे लेकर सरकार की ओर से कोई फेरबदल संभव है. फिलहाल सरकार की ओर से जारी शासनादेश में कर्मचारियों के लिए छुट्टी के लिए तीन दिन ही आवंटित किए गए हैं.
1 नवंबर को लेकर असमंजस की स्थिति:शासनादेश में 1 नवंबर को लेकर अभी तक कोई स्थिति स्पष्ट न होने से असमंजस है. ऐसे में दफ्तर से लेकर स्कूल तक खुलने की बात कही जा रही है. दीपावली त्योहार के बीच में एक दिन के लिए सरकारी दफ्तर और स्कूल कॉलेज खुलने को लेकर कर्मचारी थोड़े असहज है. वह आशा लगा रहे हैं कि जिस तरह सरकार ने दीवाली से पहले वेतन देने का फैसला किया है, ठीक उसी तरह ही इस संबंध में भी सरकार कोई फैसला ले.
बैंक कब बंद रहेंगे: बैंकों में दीपावली की छुट्टी 31 अक्टूबर को घोषित की गई है. इस दिन बैंकों में अवकाश रहेगा.
किस दिन मनाई जाएगी दीपावली: बता दें कि 31 अक्टूबर यानी गुरुवार को अमावस्या दोपहर 2.40 बजे लग रही है. इस वजह से दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर को हो मनाया जाएगा. 1 नवंबर की रात को अमावस्या तिथि नहीं है. इस वजह से इस दिन दीपावली का त्योहार शास्त्र सम्मत नहीं माना गया है.